राशन की दुकान पर नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो पुलिस ने दुकानदारों को किया अरेस्ट
पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर के शिवाजी पार्क स्थित राशन दुकानदार अशोक कुमार के यहां सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सूचना पर पहुंचे सुरक्षाकर्मियों ने नसीहत तो दी, लेकिन भीड़ फिर भी बरकरार रही। जिसके बाद थाना पुलिस को सूचना दी गई।
 

सूचना पर पहुंची पुलिस ने राशन दुकानदार अशोक कुमार व नलिन गुप्ता की दुकानें बंद करवा दी और लोगों को खदेड़ दिया। थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया दोनों दुकानदारों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनका पुलिस एक्ट में चालान किया जा रहा है।


'पब्लिक नहीं मान रही है तो हम क्या करें'



शनिवार सुबह दुकानदार अशोक कुमार के यहां सरकारी राशन बांटने की सूचना पर लगभग सौ से डेढ़ सौ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान किसी को भी सोशल डिस्टेंस नियमों का ख्याल नहीं आया।

इस बाबत दुकानदार से पूछने पर अशोक कुमार ने बताया कि पब्लिक नहीं मान रही है तो हम क्या करें। जबकि आपूर्ति विभाग के स्पष्ट आदेश हैं कि राशन कार्ड धारकों के घर तक पहुंचाया जाए। परिसर में कुछ कोटेदार इस आदेश का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदारों को इस आदेश के मायने ही पता नहीं।



Popular posts
आशा कार्यकर्ताओं की मांग, 50 लाख का बीमा कवर दे सरकार
दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि आईपीएल का एक भी मैच दिल्ली में नहीं होगा। सिसोदिया ने ये भी कहा कि सभी बड़े आयोजन, वार्ताएं और खेल आयोजनों पर अगले नोटिस तक दिल्ली में बैन लगाया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली के सभी सार्वजनिक स्विमिंग पूल 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है। इसकी घोषणा खुद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की जिनके साथ प्रेस कांफ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमने तय किया है कि दिल्ली में होने वाले आईपीएल मैच पर बैन लगाएंगे, जहां लोग हजारों की संख्या में जुटते हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों को इकट्ठा होने से रोकना जरूरी है। इससे पहले अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि सभी होटलों और अन्य संस्थाओं के स्विमिंग पूलों को भी बंद किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कोरोना वायरस को महामारी घोषित करते हुए सभी सिनेमा घर, स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिये थे। हालांकि इनमें वे स्कूल शामिल नहीं हैं जहां परीक्षाएं हो रही हैं। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आदेश जारी करते हुए कहा था, 'स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, विश्वविद्यालयों, निजी कोचिंग सेंटरों और ट्यूशन सेंटरों समेत सभी शिक्षण संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे। हालांकि वे संस्थान खुले रहेंगे जहां परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं।' जेएनयू कैंपस में सभी गतिविधियां 31 मार्च तक स्थगित कोरोना के खतरे को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने फैसला लिया है कि कैंपस में होने वाले सभी लेक्चर, कक्षा में प्रस्तुति और परीक्षाएं 31 मार्च तक स्थगित रहेंगी। 31 मार्च तक कैंपस में होने वाले सभी तरह के सेमिनार, वार्ताएं और कार्यशाला स्थगित रहेंगे। जामिया में 31 मार्च तक सभी सामूहिक गतिविधियां स्थगित जेएनयू के साथ ही जामिया में भी सभी तरह के सामूहिक वाद-विवाद, कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। साथ ही एसेसमेंट क्लास ऑनलाइन होंगी और परीक्षाएं तय समय से होंगी। दिल्ली की अदालतों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय को पत्र के जरिए भेजी याचिका में कोरोना वायरस को उसके परिसर तथा राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिला अदालतों में फैलने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने का अनुरोध किया गया है। एक वकील मोहित कुमार गुप्ता द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 विषाणु अत्यधिक संक्रामक है और यह एक बार में एक से अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है जिसका अभी कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है। अगर यह अदालतों में फैलता है तो 'आम आदमी के लिए न्यायिक व्यवस्था असल में पहुंच से बाहर हो जाएगी।’
सरकार ने ली राहत की सांस, सभी जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव, संक्रमितों की दर राष्ट्रीय औसत से कम
सरकार ने किया तय, 30 अप्रैल तक जारी रहेगा लॉकडाउन, केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव